दो दशक से अलग रह रहे थे, हाईकोर्ट ने किया खत्म दंपति का 24 साल पुराना विवाह

High court decides divorced to couple living 24 years separate
दो दशक से अलग रह रहे थे, हाईकोर्ट ने किया खत्म दंपति का 24 साल पुराना विवाह
दो दशक से अलग रह रहे थे, हाईकोर्ट ने किया खत्म दंपति का 24 साल पुराना विवाह

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दो दशक से एक दूसरे से अलग रह रहे एक दंपति की 24 साल पुरानी शादी को समाप्त कर दिया है। विवाह खत्म किए जाने की मांग को लेकर पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसे न्यायमूर्ति अमजद सैय्यद व न्यायमूर्ति एससी गुप्ते की खंडपीठ ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मामले से जुड़े दंपति 1998 से एक दूसरे अलग रह रहे है। 

मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि दोनों ने  साथ रहने के लिए प्रयास की दिशा में सिर्फ एक-दूसरे को फोन किया है। इसके अलावा इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की  है। कुल मिलाकर दोनों (पति-पत्नी) 24 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे है। इस दौरान दोनों कभी साथ नहीं आए। ऐसे में इस तरह के विवाह को संरक्षण देने से कोई औचित्य पूरा नहीं होता है।

इस स्थिति में हमे महसूस होता है कि न्याय के लिहाज से मामले से जुड़े दंपति के विवाह को खत्म कर देना चाहिए। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके  तहत न्यायालय ने पति को तलाक देने से इंकार कर दिया था। पारिवारिक अदालत में पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी उससे अलग रहती है इसलिए उसे तलाक प्रदान किया जाए। किंतु कोर्ट ने पति के इस मांग पर विचार करने से इंकार कर दिया था।

लिहाजा पति ने पारिवारिक अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने दो दशक से एक-दूसरे से अलग रह रहे दंपति के विवाह को खत्म कर दिया।

Created On :   27 Nov 2018 7:32 PM IST

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