हाईकोर्ट ने नहीं दिए वडेट्टीवार पर मामला दर्ज करने के आदेश

High court did not give orders to register the case on Vadtivar
हाईकोर्ट ने नहीं दिए वडेट्टीवार पर मामला दर्ज करने के आदेश
हाईकोर्ट ने नहीं दिए वडेट्टीवार पर मामला दर्ज करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पूर्व विधायक मितेश भांगड़िया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रदेश के सहयोग व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार का पासपोर्ट जब्त करके उन पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने तय किया कि पासपोर्ट कार्यालय पहले ही वडेट्टीवार का पासपोर्ट जब्त कर चुका है और इस मामले में  पासपोर्ट विभाग की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद मामला दर्ज करना यह पासपोर्ट विभाग का काम है। जांच हुए बगैर ही याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर आपराधिक कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता। 

जानकारी छिपाने का आरोप 
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने वडेट्टीवार पर झूठी जानकारी के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता का आरोप है वडेट्टीवार ने सर्वप्रथम 29 मई 2001 को पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। उस वक्त उन पर कई फौजदारी मामले लंबित थे। उन्होंने इन मामलों की जानकारी अपने आवेदन में नहीं दी थी। पुलिस की रिपोर्ट के बाद उनके मामले प्रकाश में आए थे। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार 25 जनवरी 2007 को पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया। तब भी उन्होंने फौजदारी मामले छिपा कर प्रतिज्ञापत्र में दावा कर दिया कि उनके खिलाफ अब कोई मामले लंबित नहीं हैं। इस प्रकरण में पासपोर्ट कार्यालय ने कोर्ट में शपथपत्र िदया कि पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10-3-ई के तहत फौजदारी मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण 18 दिसंबर को कार्यालय ने पासपोर्ट जब्ती का आदेश जारी किया था। 21 दिसंबर को वडेट्टीवार ने कार्यालय पहुंच कर अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर यह आदेश जारी किया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड.श्रीरंग भंडारकर और वडेट्टीवार की ओर से एड.देवेन चौहान ने पक्ष रखा। 

Created On :   14 Jan 2021 4:58 PM IST

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