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श्मशान भूमि को हटाने पर हाईकोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई के मलाड इलाके में मछुआरों के लिए बनी श्मशान भूमि को हटाए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ कोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका को श्मशान भूमि को लेकर 1991 से मृत्यु पंजीयन रजिस्टर पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने इस मामले में नैसिर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। इस मामले में सरकारी अधिकारियों की कार्रवाई निष्पक्ष नजर नहीं आ रही है। मलाड इलाके में स्थित एरंगल समुद्र के किनारे बनी श्मशान भूमि को महाराष्ट्र कोस्टल जोन प्रबंधन व मनपा के अधिकारियों ने हटाया था। इसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि एक होटेल मालिक के इशारे पर श्मशान भूमि को हटाया गया है।
Created On :   19 Sept 2022 9:46 PM IST