हाईकोर्ट से मिली शिक्षक को राहत, सजा रद्द हुई

High court gets relief for teacher, punishment revoked
हाईकोर्ट से मिली शिक्षक को राहत, सजा रद्द हुई
हाईकोर्ट से मिली शिक्षक को राहत, सजा रद्द हुई

डिजिटल डेस्क,नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने 10 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक की सजा रद्द कर उसे मामले से बरी कर दिया। शिक्षक का नाम स्वाधीनचंद्र झाड़े (45), निंभोरा गांव, जिला-अमरावती है।  उसे अमरावती सत्र न्यायालय ने पॉक्सो धारा 10,12 और भादंवि 354 (ए) के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष 6 माह की जेल और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को शिक्षक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार घटना 4 अक्टूबर 2016 की है।

पीड़िता व उसके अन्य साथी शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने आते थे। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को अकेले में ले जाकर उससे छेड़छाड़ की थी। मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि,   शिक्षक और पीड़िता के पिता में घटना के पूर्व विवाद हुआ था। दरअसल शिक्षक ने ट्यूशन के दौरान अपने विद्यार्थियों को खुले में शौच न जाने और घर वालों को भी यह संदेश देने को कहा था। पीड़िता के घर शौचालय नहीं होने से उसके पिता भड़क गए और शराब के नशे में शिक्षक के घर आ कर झगड़ा करने लगे। शिक्षक ने उन्हें वहां से जाने पर पुलिस में शिकायत की धमकी दी थी। इस घटना के अलावा गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट ने शिक्षक को निर्दोष माना और मामले से बरी कर दिया।

 

Created On :   30 March 2021 8:03 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story