रेप पीड़ित नाबालिग को अबार्शन के लिए हाईकोर्ट ने दी परमिशन

High court granted permission to rape victim minor for abortion
 रेप पीड़ित नाबालिग को अबार्शन के लिए हाईकोर्ट ने दी परमिशन
 रेप पीड़ित नाबालिग को अबार्शन के लिए हाईकोर्ट ने दी परमिशन

डिजिटल डेस्क,मुंबईं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को अपने 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की इजाजत दे दी है। नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात अदालत की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। लिहाजा पीड़िता ने अपने पिता के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक पीड़िता की उम्र 16 साल है। वह कक्षा दसवीं में पढ़ाई कर रही है। ऐसे में यदि उसे गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाती है तो उसे मानसिक व शारिरिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पीड़िता की उम्र काफी कम है। इस स्थिति में यदि वह गर्भधारण जारी रखती है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा।

 मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर करने व इस विषय पर हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को देखते हुए पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति ने कहा कि गर्भपात के बाद भ्रूण के रक्त का नमूना लिया जाए। जिससे उसकी डीएनए जांच कराई जा सके। इसके अलावा यदि भ्रूण जीवित बच जाता है और पीड़िता अथवा उसके परिजन उसे लेने से इंकार कर देते है तो सरकार बच्चे की जिम्मेदारी उठाए। 
 

Created On :   9 May 2020 12:58 PM GMT

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