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शीना बोरा हत्याकांड के सरकारी गवाह श्यामवर राय को हाईकोर्ट ने दी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड मामले के सरकारी गवाह श्यामवर राय को जमानत प्रदान कर दी है। राय को इस मामले में सात साल पहले गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में है। राय पहले इस मामले में आरोपी था लेकिन बाद में वह सरकारी गवाह बन गया था। शनिवार को न्यायमूर्ति भारती डागरे ने राय को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति ने राय को मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड न करने व अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राय इस मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील संदेश पाटिल ने राय की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब तक मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक सरकारी गवाह जमानत पाने का हकदार नहीं होता है। इसलिए राय को जमानत न दी जाए। क्योंकि वह शीना बोरा हत्याकांड मामले में सरकारी गवाह है। वहीं राय की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी गवाह भी जमानत पाने का हक रखता है। राय के वकील की दलीलों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने सरकारी गवाह राय को जमानत प्रदान कर दी।
बता दें कि इस मामले में आरोपी मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी,इंद्राणी मुखर्जी व संजीव खन्ना को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इंद्राणी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जबकि पीटर व संजीव खन्ना को हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान की है।
Created On :   20 Aug 2022 7:15 PM IST