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मानकापुर स्टेडियम की देखभाल के लिए गठित होगी विशेष समिति, शामिल होंगे दो खिलाड़ी और कोच भी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शहर के मानकापुर स्थित क्रीड़ा संकुल की देखभाल के लिए विशेष समिति गठित करने के आदेश विभागीय आयुक्त को दिए हैं। कोर्ट ने इस समिति में दो खिलाड़ियों और एक कोच को शामिल करने को कहा है। दरअसल हाईकोर्ट में शहर के मैदानों और सार्वजनिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी कोर्ट की सू-मोटो जनहित याचिका की सुनवाई में बीते दिनों मानकापुर क्रीड़ा संकुल के दुरुपयोग का मुद्दा उठा था, जिसमें क्रीड़ा संकुल में विवाह, पार्टियां और अन्य निजी आयोजन होने से वहां ट्रैक, पिच और ग्राउंड को नुकसान होने की बात सामने आई थी। बीती सुनवाई में हाईकोर्ट ने विभागीय आयुक्त, न्यायालीन मित्र एड.श्रीरंग भंडारकर की उपस्थिति वाली समिति को क्रीड़ा संकुल के निरीक्षण के लिए भेजा था। समिति ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर क्रीड़ा संकुल की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि संकुल के संवर्धन के लिए विभागीय आयुक्त एक विशेष समिति गठित करने का विचार कर रहे हैं। जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी।
पड़ताल में यह आया सामने
बता दें कि बीती सुनवाई में विभागीय आयुक्त ने कोर्ट को जानकारी दी कि नायब तहसीलदार द्वारा की गई पड़ताल में सामने आया है कि खेल विभाग ने बीते कुछ दिनों में इस संकुल में धड़ल्ले से निजी आयोजनों और पार्टियों को अनुमति दी है। वहीं विभागीय क्रीड़ा उपसंचालक ने कोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि उनके विभाग ने संकुल को कभी भी निजी आयोजनों के लिए नहीं दिया। दो अधिकारियों के दो अलग-अलग बयानों पर नाराज हाईकोर्ट ने दोनों विभागों को जमकर फटकारा था। गौरतलब है कि बीते दिनों शहर के कस्तूरचंद पार्क की बदहाली का मुद्दा स्थानीय समाचार पत्र में उठने के बाद कोर्ट ने स्वयं इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान इसी जनहित याचिका में मानकापुर क्रीड़ा संकुल के व्यावसायिक उपयोग का मुद्दा भी उठा था, जिसमें संकुल को निजी आयोजनों के लिए भी उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी। मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पक्ष रखा।
Created On :   11 Oct 2018 12:36 PM IST