ट्रैफिक में बाधा बन रही लकड़गंज और सीए रोड की दो दरगाहें हटाई जाएंगी, हाईकोर्ट के आदेश

High Court has ordered to Nagpur Municipal Corporation to relocate the dargah built on the Azad Chowk
ट्रैफिक में बाधा बन रही लकड़गंज और सीए रोड की दो दरगाहें हटाई जाएंगी, हाईकोर्ट के आदेश
ट्रैफिक में बाधा बन रही लकड़गंज और सीए रोड की दो दरगाहें हटाई जाएंगी, हाईकोर्ट के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने  शहर के लकड़गंज और सीए रोड के आजाद चौक पर बनी दरगाह को हटाने के आदेश नागपुर महानगरपालिका को दिए हैं।  सुनवाई में हाईकोर्ट ने उक्त दरगाहों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों को देखा और आखिर में यह निर्णय दिया कि इनके कारण सड़क और फुटपाथ पर आवागमन बाधित हाे रहा है।  

अब ऐसी तैयारी 
बाबा हैदर अली शाह दरगाह ट्रस्ट ने लकड़गंज और आजम शाह पंच कमेटी ने सीए रोड के आजाद चौक स्थित दरगाह को पास के ही कब्रिस्तान में शिफ्ट करने की तैयारी दिखाई है। हाईकोर्ट ने मनपा और नासुप्र को उन्हें सहयोग करने को कहा। कोर्ट के आदेश अनुसार, प्रबंधक संस्थाओं को दो दिनों में दरगाह शिफ्ट करनी है। दो दिन के बाद मनपा और नासुप्र वहां के शेष बचे निर्माणकार्य को गिरा देंगे। 

मिला था अंतरिम स्थगन
इस मामले में याचिकाकर्ता क्रमांक-1 बाबा हैदर अली शाह दरगाह ने लकड़गंज की दरगाह बचाने के लिए वक्त बोर्ड ट्रिब्यूनल से अतिक्रमण की कार्रवाई पर अंतरिम स्थगन प्राप्त किया था। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के इस आदेश को रद्द करके प्रशासन को कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड.श्रीरंग भंडारकर और मनपा की ओर से एड.सुधीर पुराणिक ने पक्ष रखा। 

यह है मामला
याचिकाकर्ता के अनुसार, भंडारा रोड स्थित पुराने लकड़गंज पर 15 बाय 15 वर्ग फीट की 150 साल पुरानी दरगाह है। इसी तरह आजमशाह पंच कमेटी के अनुसार, सीए रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद चौक पर 10 बाय 15 वर्ग फीट की 253 वर्ष पुरानी दरगाह है। अनधिकृत धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसमें सड़क किनारे स्थित सभी अनधिकृत धार्मिक स्थलों (जिनसे यातायात को बाधा पहुंचे) पर कार्रवाई करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। इसी उद्देश्य से प्रशासन ने उन्हें उनका धार्मिक स्थल गिराने का नोटिस थमा दिया है। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को रखी है।

Created On :   5 Oct 2018 5:49 AM GMT

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