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भीमा नदीं में अवैध रेत उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट ने मंगाई रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने नदी में अवैध रेत उत्खनन के आरोपों को लेकर रिपोर्ट मंगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जिला रेत निगरानी कमेटी को उस क्षेत्र का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जहां पर अवैध रेत खनन होने का दावा किया गया है। मामला सोलापुर जिले में स्थिति भीमा नदीं में बडे पैमाने पर रेत उत्खनन किए जाने के दावे से जुड़ा है। इस मामले को लेकर ज्ञानेश्वर माने ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
याचिका में दावा किया गया है कि सोलापुर के जिले में आनेवाले दो गांव घोडेस्वर व तमदर्डी के गट नंबर 112,115 व 344 से 348 में बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन किया जा रहा है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एके मेनन व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिजीत कुलकर्णी ने खंडपीठ के सामने कहा कि भीमा नदीं क्षेत्र के विभिन्न गटों में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इस बारे में शिकायत भी की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कुलकर्णी ने अपने दावों को लेकर कुछ तस्वीरे भी पेश की। जिन्हें देखने के बाद खंडपीठ ने सोलापुर जिला रेत निगरानी कमेटी के सदस्यों को भीमा नदी के उन गटो का दौरा करना का निर्देश दिया जहां पर बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन का दावा किया गया है। खंडपीठ ने कमेटी को दौरे के बाद 17 मई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने व एक अधिकारी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
Created On :   14 May 2022 7:36 PM IST