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एएलओसी को लेकर अटार्नी जनरल को हाईकोर्ट का नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बैंक का कर्ज न लौटाने की स्थिति में जारी किए जानेवाले लुक आउट सर्कुलर (एएलओसी) के मुद्दे को लेकर दायर की गई याचिका पर बांबे हाईकोर्ट ने अट्रर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने याचिकापर गौर करने के बाद कहा कि याचिका में संवैधानिक कानून के गंभीर मुद्दे को उठाया गया है, जो एलओसी से जुड़ा है। इसलिए अट्रर्नी जनरल को नोटिस जारी की जाती है।
बैंक के आर्थिक हित के लिए नहीं है एलओसी
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता बिरेंद्र श्राफ ने कहा कि एलओसी के संबंध में केंद्रीय गृहविभाग कार्यालय नियमों (आफिस मेमोरेंडम) को गलत तरीके से समझ रहा है। भारत के आर्थिक हित के लिए बैंक का कर्ज न लौटानेवालों के खिलाफ एलओसी का प्रावधान किया गया न कि बैंकों के आर्थिक हित के लिए एलओसी का नियम है। किंतु यदि एलओसी का इस्तेमाल भारत के आर्थिक हित की बजाय बैंकों के आर्थिक हित के लिए किया जाएगा तो यह नागरिकों को संविधान से मिले मुक्त होकर यात्रा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इस लिहाज से एलओसी से जुड़े विषय पर विचार किया जाना जरुरी है। क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिका में संवैधानिक कानून से जुड़े गंभीर सवाल को उठाया गया है और याचिका में उपस्थित किए गए प्रश्न पर जवाब देने के लिए अट्रार्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। खंडपीठ के सामने विराज शाह नामक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाईचल रही है।
Created On :   27 Nov 2021 7:12 PM IST