- Home
- /
- हाईकोर्ट का आदेश- गिराई जाएं जर्जर...
हाईकोर्ट का आदेश- गिराई जाएं जर्जर इमारतें

चंद्रकांत चावरे, नागपुर। हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जर्जर इमारतों को गंभीरता से लेते हुए ऐसी इमारतों को गिराने का आदेश नागपुर महानगर पालिका (मनपा) को दिया है। मनपा भी मानसून से पहले जर्जर इमारतों को गिराने को लेकर नोटिस जारी करती है, लेकिन वह खुद की जर्जर इमारत को लेकर गंभीर नहीं है। मनपा की ऐसी इमारतों में कई विभागों के कार्यालय हैं।
मनपा के उद्यान विभाग का कामकाज भी जर्जर इमारत से ही हो रहा है। उद्यान विभाग की जिम्मेदारी शहर को हरा-भरा रखने की है, लेकिन इसके कर्मचारियों की नजर काम से ज्यादा ऑफिस की छत पर टिकी रहती है, क्योंकि छत जर्जर हो गई है और वह कभी भी गिर सकती है। इस विभाग में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन ये सभी दहशत के साये में काम करते हैं। मनपा मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही कैंटीन वाली इमारत का हाल पूरी तरह बदहाल हो चुका है। इस इमारत में कई स्थानों पर दरार पड़ चुकी है। यहीं पर उद्यान विभाग का कार्यालय है।
इस कार्यालय को नई इमारत में शिफ्ट करने की बात महीनों से हो रही है, लेकिन इसका मुहूर्त नहीं निकल रहा है। सूत्रों के अनुसार पैसों की कमी के कारण नई इमारत में स्थानांतरित होने वाले विभागों के फर्नीचर का काम धीमी गति से चल रहा है। इसलिए इनके पुरानी इमारतों के स्थानांतरण में विलंब हो रहा है।
Created On :   8 July 2017 12:25 AM IST