युवक की तलाश जारी रखे पुलिस, एसपी हर महीने पेश करे रिपोर्ट : हाईकोर्ट

High court order to Looking for a missing man from March 2016
युवक की तलाश जारी रखे पुलिस, एसपी हर महीने पेश करे रिपोर्ट : हाईकोर्ट
युवक की तलाश जारी रखे पुलिस, एसपी हर महीने पेश करे रिपोर्ट : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने सतना एसपी को निर्देश दिया है कि मार्च 2016 से गायब युवक की तलाश जारी रखी जाए। जस्टिस शील नागू की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक युवक नहीं मिल जाता, तब तक सतना एसपी युवक की तलाश के लिए किए जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट हर महीने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास पेश करते रहे। यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि युवक को तलाश करने के लिए बेहतर तरीके से प्रयास नहीं किए जा रहे है, तो याचिका को फिर से कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट करें।

सतना के कोठी थाना क्षेत्र में रहने वाले रामखिलावन साकेत ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा कि उसका 27 वर्षीय बेटा सतीश साकेत मार्च 2016 से लापता है। उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उसके बेटे को खोजने में विफल रही। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि याचिकाकर्ता के पुत्र को ग्राम भैंसावर निवासी दिनेश अपने साथ शादी में ले गया था। पुलिस ने दिनेश से पूछताछ की थी। युवक की तलाश के लिए छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी।

पुलिस ने युवक की तलाश के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी मदद ली, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया। शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण का नहीं है, बल्कि गुम इंसान का है। सुनवाई के बाद बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश है कि गुम इंसान मामले की सुनवाई बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत नहीं की जा सकती है, लेकिन पुलिस युवक को जिस तरीके से पहले तलाश कर रही थी, उसी तरह युवक की तलाश करती रहे। जब तक युवक नहीं मिल जाता, तब तक सतना एसपी हर महीने युवक को तलाश करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करें। कोर्ट ने यह भी  निर्देश दिए हैं कि यदि बेहतर प्रयास नहीं हुए तो फिर याचिका की सुनवाई होगी

 

Created On :   2 Jun 2018 7:37 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story