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मुस्लिम महिला को कोर्ट गुजरा भत्ता प्रदान करने का आदेश दे सकती है : हाईकोर्ट
By - Tejinder Singh |5 Aug 2018 5:54 AM GMT
मुस्लिम महिला को कोर्ट गुजरा भत्ता प्रदान करने का आदेश दे सकती है : हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ किया है कि मुस्लिम महिला को कोर्ट गुजरा भत्ता प्रदान कर सकती है। जस्टिस शालिनी फणसालकर जोशी की बेंच ने कहा है कि मुस्लिम विवाह अधिनियम में गुजारे भत्ते को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में भी यदि कोर्ट को जरुरत महसूस होती है तो वह मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दे सकती है।
जस्टिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिका में दावा किया गया था कि मुस्लिम विवाह अधिनियम में मुस्लिम महिला के गुजारे भत्ते व संपत्ति के अधिकार को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए महिला को गुजारा भत्ता के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। किंतु जस्टिस ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।
Created On :   5 Aug 2018 10:07 AM GMT
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