हाईकोर्ट का मेडिकल परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार 

High court refuses to ban medical examinations
हाईकोर्ट का मेडिकल परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार 
हाईकोर्ट का मेडिकल परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार 

डिजिटल डेस्क,मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल के स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमो की प्रत्यक्ष परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। यह परीक्षाएं आठ सितंबर 2020 से शुरु होने वाली हैं। जिस पर कोरोना के मद्देनजर रोक लगाने की मांग को लेकर नौ अंडर ग्रैजुएट विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में मांग की गई थी कि 21 अगस्त 2020 को प्रत्यक्ष परीक्षा के संबंध में जारी किए गए परिपत्र को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। याचिका के मुताबिक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ओर से जारी किए गए टाइम टेबल के मुताबिक 10 हजार छात्र प्रत्यक्ष परीक्षा में शामिल होंगे। इसलिए कोराना संकट में प्रत्यक्ष परीक्षा का आयोजन उचित नहीं है। न्यायमूर्ति ए ए सैयद व न्यायमूर्ति एस पी तावड़े की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा यह याचिका अंतिम समय में दायर की गई है। क्योंकि परीक्षा के आयोजन को कुछ दिन ही दिन शेष बचे हैं। इसलिए फिलहाल हम कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते।  इस दौरान खंडपीठ ने जेईई व नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ज़िक्र किया। जिसमें कहा गया है कि कोरोना की स्थिति है लेकिन जीवन को नहीं रोका जा सकता। विद्यार्थियों का पूरा साल व कैरियर कोरोना की वजह से नष्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह से खंडपीठ ने परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और याचिका पर सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। 

Created On :   5 Sep 2020 12:35 PM GMT

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