सिंबा के इस गाने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, गीत के अधिकार पर था विवाद

High Court refuses to ban this song of film Simmba, Music company calmed on song
सिंबा के इस गाने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, गीत के अधिकार पर था विवाद
सिंबा के इस गाने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, गीत के अधिकार पर था विवाद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म ‘सिंबा’ के गाने ‘तेरे बिन नहीं लगता’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी व धर्मा प्रोडक्शन को बड़ी राहत मिली है। गाने के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर वोमड व हरियानी म्यजिक कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अवकाश कालीन न्यायमूर्ति भारती डागरे ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सिंबा फिल्म का प्रदर्शन शुक्रवार को प्रस्तावित है। प्रदर्शन के लिए प्रिंट विश्वभर में भेज दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत आने में बहुत देरी की है, इसलिए हम उसे राहत नहीं दे सकते। हालांकि न्यायमूर्ति ने म्यजिक कंपनी के मुआवजा मांगने के अधिकार को सुरक्षित रखा है। म्यूजिक कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने इस गाने का अधिकार नुसरत फतेह अली खान व कवि ख्वाजा परवेज के उत्तराधिकारों से खरीदा था। फिल्म निर्माता ने हमारी अनुमति के बिना गाने का इस्तेमाल किया है।

सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि हमने सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद फिल्म रिलिज करने का फैसला किया है। फिल्म निर्माता ने कहा कि पाकिस्तान कि एक कंपनी ने नुसरत फतेह अली खान से इस गीत का अधिकार खरीदा था और हमने उस कंपनी के साथ करार किया है। इसलिए याचिकाकर्ता के दावे में कोई सार नहीं है। इसके अलावा फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार है अब फिल्म की एडिडिंग संभव नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने गाने के प्रदर्शन पर रोक लगाने से मना कर दिया। 
 

Created On :   26 Dec 2018 1:58 PM GMT

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