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वकीलों को लॉकडाउन से छूट देने का निर्देश देने से हाईकोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसे आवश्यक सेवा में शामिल करना है और किसे नहीं, यह पूरी तरह से विधायिका के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने यह बात वकीलों व उनके स्टाफ को लॉक डाउन की पाबंदियों से छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए कही। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की उस दलील को भी अस्वीकार कर दिया। जिसमें कहा गया था कि कोरोना योद्धाओं की तरह वकीलों की सेवा को भी आवश्यक सेवा माना जाए। पेशे से वकील इमरान मोहम्मद शेख ने इस विषय पर याचिका दायर की थी।
दरसअल अधिवक्ता शेख पिछले दिनों राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के दौरान पैरवी के लिए मोटरसाइकिल से मुंबई सत्र न्यायालय जा रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उन पर500 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस घटना के बाद शेख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि पूरे देश में वकीलों को कोर्ट में पैरवी के लिए जाने पर छूट हैं। ऐसे में उन पर लगाए गए जुर्माने को खत्म किया जाए। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को इस विषय पर अपना निवेदन दे सकता हैऔर सरकार इस बारे में निर्णय कर सकती है। क्योंकि किसे आवश्यक सेवा में रखना है और किसे नहीं यह तय करना विधायिका (सरकार) का काम है।
Created On :   16 July 2020 5:41 PM IST