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लड़की का पीछा करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत देने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ व उसका पीछा करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की आरोपी के साथ अपना रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती थी फिर भी आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ अपना रिश्ता कायम रखने की इच्छा कायम रखी। यहीं नहीं आरोपी ने समय-समय पर शिकायतकर्ता से शरीर सुख की भी मांग की। आरोपी पर लगे आरोप गंभीर है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।
पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक वह अपनी बहन के साथ गायक के रुप मे काम करती थी। एक दिन जब वह रात के समय घर लौट रही थी तो आरोपी व उसके दो अज्ञात साथियों ने उसे रोका और उसके साथ बदसलूकी की। इस दौरान उसे घायल भी किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया।
न्यायमूर्ति भारती डगारे के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। आरोपी के वकील ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि आरोपी व पीड़िता पहले से परिचित थे। दोनों दोस्त हैं। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। चूंकि आरोपी शिकायतकर्ता का दोस्त था इसलिए उसे इस बात का इस मामले में फायदा नहीं मिल सकता है। इस तरह से न्यायमूर्ति ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   11 Jun 2022 6:56 PM IST