कोरोना जांच रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश जारी करने से इंकार

High court refuses to issue instructions regarding Corona investigation report
कोरोना जांच रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश जारी करने से इंकार
कोरोना जांच रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश जारी करने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को निजी लैब द्वारा कोरोना की जांच रिपोर्ट की जानकारी मरीज को दिए जाने से रोकने वाले मुंबई महानगरपालिका की ओर जारी परिपत्र के खिलाफ दायर याचिका पर निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया है।यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक विनोद मिश्रा ने याचिका दायर की थी।

याचिका में मुंबई मनपा के निर्णय को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया था।  शनिवार को मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में राज्य सरकार व स्थानीय निकाय को कोरोना जांच रिपोर्ट मरीज अथवा उसके परिजन को उपलब्ध कराने को कहा है। इसलिए अब हमारी ओर से इस मामले में निर्देश जारी करने की जरुरत नहीं है। याचिकाकर्ता अमोघ सिंह ने कहा कि मुंबई महानगपालिका पक्षकार के रुप में नहीं था। इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं लागू होगा पर खंडपीठ इससे असहमत नजर आई और याचिका को समाप्त कर दिया। 

तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला
राज्य सरकार ने शनिवार को तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसके अंतर्गत आईएएस अधिकारी विनिता वेद सिंघल को आदिवासी विभाग का सचिव बनाया गया है। जबकि मनीषा वर्मा को फिल्म सिटी मुंबई का प्रबंध निदेशक पद पर स्थानांतरित किया गया है। डॉ. पंकज आसिया का तबादला भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका के आयुक्त के रुप में किया गया है। 

Created On :   20 Jun 2020 12:05 PM GMT

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