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मनपा कर्मचारियों से मारपीट करने वाले भाजपा नगरसेवक को हाईकोर्ट का नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग को लेकर मनपा अधिकारी के साथ मारपीट व बदसलूकी करने के मामले में मुंबई महानगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक मुरजी पटेल व उसके सात समर्थकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पटेल व उसके समर्थकों से जानना चाहा है कि क्यों न इस मामले में उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना कानून के तहत आपराधिक व सिविल कार्रवाई की जाए।
जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एमएस सोनक की खंडपीठ ने पटेल व उसके समर्थकों को तीन सप्ताह के भीतर इस मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जनवरी 2017 में दिए गए अपने एक आदेश में साफ किया था कि सभी स्थानीय निकाय अपने-अपने इलाकों में यह सुनिश्चित करें की बिना जरुरी अनुमति के कही पर भी होर्डिंग न लगे। इसके तहत मुंबई मनपा के एक अधिकारी मुंबई के-ईस्ट वार्ड में अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए गए थे। वहां पर भाजपा नगरसेवक पटेल और उसके समर्थकों ने अधिकारी के साथ मारपीट की थी।
अवैध होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान मनपा के वकील ने खंडपीठ को इस बारे में जानकारी दी और इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने पटेल व उसके समर्थकों को कोर्ट की अवमानना कानून के तहत नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   8 Oct 2018 7:11 PM IST