कोरोना मरीजों के इलाज पर हाईकोर्ट गंभीर, कहा - आपातकालीन श्रेणी में रखें 5 दवाएं

High court serious on treatment of Corona patients, said - put 5 medicines in emergency category
कोरोना मरीजों के इलाज पर हाईकोर्ट गंभीर, कहा - आपातकालीन श्रेणी में रखें 5 दवाएं
कोरोना मरीजों के इलाज पर हाईकोर्ट गंभीर, कहा - आपातकालीन श्रेणी में रखें 5 दवाएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शहर में कम पड़ी रहे ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने  सुनवाई ली। हाईकोर्ट ने मनपा और जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे औद्योगिक, फैब्रिकेटर्स और रेलवे विभाग के पास रखे सिलेंडरों को अधिगृहीत कर उनकी आपूर्ति अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए करें। इसके साथ ही मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू रखें। "

वितरण में न हो गड़बड़ी : इसके पूर्व जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि विशाखापट्टनम, भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला से भी प्रशासन ने ऑक्सीजन टैंकर मंगाए हैं, जो शनिवार सुबह तक उपलब्ध हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने इससे संतोष जताते हुए प्रशासन को अस्पतालों में इसके योग्य वितरण के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जीवनावश्यक दवाओं की कमी के मुद्दे पर भी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि फैबीफ्लू, एजी, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर और डॉक्सिसाइक्लिन दवाओं को आपातकालीन दवाएं घोषित करें और मरीजों को जरूरत पड़ने पर ये उपलब्ध हों। मामले में न्यायालयीन मित्र एड. श्रीरंग भंडारकर, एड. रिया बघेल, मध्यस्थी अर्जदार की ओर से एड. एम. अनिल कुमार, एड. तुषार मंडलेकर व अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की।

10 हजार रेमडेसिविर हुए उपलब्ध : उल्लेखनीय है कि नागपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन गैस, रेमडेसिविर व अन्य जीवनावश्यक दवाएं कम पड़ रही हैं। अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे ही विविध समस्याओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ लगातार सुनवाई ले रही है। हाईकोर्ट के दखल के बाद ही नागपुर के लिए 10 हजार रेमडेसिविर उपलब्ध हो सकी, इसके अलावा प्रशासन ने नागपुर के लिए देश के विविध हिस्सों से ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति सुचारू की है।

Created On :   24 April 2021 2:49 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story