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त्यौहारों के दौरान DJ के प्रतिबंध पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव और धार्मिक त्यौहारों के दौरान डीजे बजाने में इस्तेमाल होनेवाले साउंड व डोलबी सिस्सटम पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को कहा है कि वे लिखित रुप से आश्वसन दे की निर्धारित ध्वनि के स्तर से ज्यादा वे डीजे नहीं बजाएगे और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करेगे। इस विषय पर प्रोफेशनल आडियो लाइटिंग एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में राज्य के गृह व सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी उन निर्देशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत सतारा व कोल्हापुर में लोगों के स्पीकर व दूसरी समाग्री जब्त की जा रही है। एसोसिएशन ने कहा है कि हमे पुलिस की ओर से नोटीस जारी की गई है कि यदि स्पीकर बाहर गए तो पांच साल की जेल व एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के इस आदेश के चलते हमारा पूरा कारोबार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। पुलिस ने हमे यह नोटिस गणेशोत्सव को लेकर जारी किया है।
मंगलवार को जस्टिस एसएस केमकर व जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी तलेकर ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने इस विषय पर पिछले साल याचिका दायर की थी लेकिन अब तक सरकार की ओर से हलफनामा दायर नहीं किया गया है। जिसके चलते मेरे मुवक्किल को परेशानी का सामाना करना पड़ा रहा है। क्योंकि पुलिस मेरे मुवक्किल के सामानों को मनमाने तरीके से जब्त कर रही है। जबकि नियमानुसार एक निर्धारित डेसीबल लेवल तक डीजे बजाए जा सकते है। इस दौरान सरकारी सहायक ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   11 Sept 2018 7:37 PM IST