वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट डीलर लगायेंगे

high security registration number plates on the vehicles will be  installed by the dealers
वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट डीलर लगायेंगे
वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट डीलर लगायेंगे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में अब वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाहन निर्माताओं के डीलर लगायेंगे। इस संबंध में भारत सरकार के सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत नया संशोधन कर दिया है। यह संशोधन अभी एकदम तो लागू नहीं किया जा रहा है परन्तु अगले वर्ष 2019 में 1 अप्रैल से प्रभावशील हो जायेगा। नवीन संशोधन में कहा गया है कि अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट यानि हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सभी वाहन निर्माता द्वारा बनाई जायेगी तथा वे 1 अप्रैल 2019 या इसके पश्चात निर्मित वाहनों के साथ अपने डीलरों को प्रदाय करेंगे। डीलर इन प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह बनायेंगे और वाहन पर लगायेंगे। यही नहीं ये डीलर वाहन निर्माताओं द्वारा निर्मित हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को पुराने वाहनों पर भी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अंकित कर लगा सकेंगे। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में कुछ वर्ष पूर्व हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने का काम प्रारंभ हुआ था तथा राज्य के परिवहन विभाग ने एक निजी एजेन्सी को यह काम सौंपा था। परन्तु यह निजी एजेन्सी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के माध्यम से सभी वाहनों पर ये प्लेंटें नहीं लगा पाई तथा विवाद बढऩे पर इस निजी एजेन्सी से काम छीन लिया गया। मामला सालों न्यायालय में भी चला। अब केंद्र सरकार ने केन्द्रीय मोटर यान नियम में संशोधन कर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने का काम परिवहन कार्यालयों के माध्यम से न कराके वाहन डीलरों को सौंप दिया है। अब उपभोक्ताओं को वाहन क्रय करने पर उसकी हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी डीलर से ही मिल सकेगी और उन्हें परिहवन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे।

यह फायदा है हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट का
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट डायनेमिक होती है। इसमें जीपीएस आधारित एक चिप लगी होती है। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कभी भी किसी भी गाड़ी को आनलाईन ट्रैक कर सकता है। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय भी रखे जाते हैं।

इनका कहना है
केंद्र सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। इससे परिवहन कार्यालयों को माथापच्ची नहीं करना पड़ेगी और डीलर ही हाई सिक्युरिटी प्लेट लगायेंगे। अभी विधानसभा आम चुनाव की आचार संहिता लागू है तथा मतगणना के बाद इस संबंध में सभी परिवहन कार्योलयों को निर्देश जारी किये जायेंगे। - शैलेन्द्र श्रीवास्तव, परिवहन आयुक्त, मप्र

Created On :   7 Dec 2018 11:12 AM IST

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