भोजन पहुंचाने वाली कंपनियों के खिलाफ अदालत पहुंचा होटल एसोसिएशन

Hotel Association reached court against the companies that deliver food
भोजन पहुंचाने वाली कंपनियों के खिलाफ अदालत पहुंचा होटल एसोसिएशन
वैध रेस्टोरेंट की बजाय अवैध आउटलेट से खाना लेने पर एतराज  भोजन पहुंचाने वाली कंपनियों के खिलाफ अदालत पहुंचा होटल एसोसिएशन

डिजिटल डेस्क,मुंबई। ऑनलाइन भोजन मांगने की सुविधा देने वाली स्विगी व जोमैटो जैसी कंपनियों के जरिए अवैध रुप से चलाए जा रहे अनाधिकृत भोजनालयो (इटिंग हाउस आउटलेट) के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका दी इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दायर की है।  याचिका में दावा किया गया है कि भोजन पहुचाने की सेवा से जुड़े एप स्विगी, जोमैटो व अन्य ऑनलाइन एप अवैध भोजन आउटलेट से खाना लेकर लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। यह आउटलेट कोरोना के दौरान बड़ी संख्या में खुले हैं। इनके पास कई लाईसेंस नहीं हैं। याचिका में एसोसिएशन ने दावा किया है कि उससे जुड़े सदस्यों ने बड़ा निवेश करके रेस्टोरेंट खोला है। जरूरी अनुमति व लाइसेंस लिया है। जबकि अवैध इटिंग आउटलेट बिना जरूरी लाइसेंस के अपना कारोबार कर रहे हैं।

याचिका के मुताबिक एसोसिएशन ने इस विषय पर मुंबई महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर मांग की है कि भोजन पहुचाने की सेवा देनेवाले एप को अवैध भोजन आउटलेट से खाना लेने से रोका जाए। क्योंकि उनके पास जरूरी लाइसेंस नहीं है। वे स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि बहुत छोटी सी जगह पर अपना कारोबार करते हैं। इसलिए अवैध भोजन आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही ऐसे आउटलेट से भोजन लेकर ग्राहकों तक खाना पहुंचाने वाली ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। याचिका पर 14 मार्च 2022 को न्यायमूर्ति ए ए सैय्यद की खंडपीठ के सामने सुनवाई हो सकती है। 


 

Created On :   12 March 2022 7:20 PM IST

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