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हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद होटल-रेस्टोरेंट को मिली मोहलत

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बार एंड रेस्टोरेंट को साल 2020-21 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क पहले के सुधारित दर के हिसाब से भुगतान के लिए 1 जून तक का समय मिला है। होटल-रेस्टोरेंट को यह राहत होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के कारण मिली है। कोरोना के प्रकोप के चलते घोषित लॉकडाउन के चलते होटल उद्योग बड़े संकट से जूझ रहा है।
फिलहाल होटल उद्योग का कारोबार पूरी तरह से बंद है। इससे रेस्टोरेंट के मालिको को खुद के भरण पोषण के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट गुरुबख्श सिंह कोहली ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में होटल उद्योग को बड़ी राहत मिली हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मदद की अपील के बावजूद होटल उद्योग के प्रति बेरुखी दिखाई हैं। हमे हाईकोर्ट से लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए कुछ समय मिला है। यह राहत की बात है। पर हम किश्तों में शुल्क का भुगतान करेंगे। हमने सरकार से शुल्क के भुगतान के लिए दो महीने के समय की मांग की है।
Created On :   16 May 2020 7:36 PM IST