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नागपुर में होटल, रेस्टोरेंट रात 12 और अन्य प्रतिष्ठान 11 बजे तक खुले रहेंगे
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका की सीमा में अब होटल, रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक और अन्य प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य सरकार के निर्णय के बाद मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोविड के नियमों का पालन करने की शर्त के अधीन समय सीमा बढ़ाई गई है।
कोविड नियमों का पालन अनिवार्य
कोविड के चलते लागू प्रतिबंध धीरे-धीरे हटाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले जारी आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भीड़ बढ़ रही थी। उसे कम करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर होटल, रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक और अन्य प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। बुधवार 20 अक्टूबर से यह आदेश लागू किया गया। समय सीमा बढ़ाई गई, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार कार्रवाई करने की ताकीद मनपा आयुक्त ने जारी आदेश में दी है।
Created On :   21 Oct 2021 4:36 AM GMT