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विकलांगों की पदोन्नति पदों की पहचान कब तक - HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से जानना चाहा है कि दिव्यांगों को पदोन्नति के लिए पदों की पहचान का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा। इसकी एक समय सीमा बताई जाए। हाईकोर्ट राज्य के मुख्य सचिव को इस विषय पर विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए ए सैय्यद व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने दिव्यांग कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान मामले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव की ओर से दायर हलफनामे को देखने के बाद खंडपीठ ने अप्रसन्नता व्यक्त की।
खंडपीठ ने कहा कि पिछले आदेश के तहत सरकार की ओर से इस मामले में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। हलफनामा में कहा गया था कि राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार कर रही है। इसके अलावा दिव्यांगों के पदोन्नति के लिए ग्रुप ए व बी के उपयुक्त पदों की पहचान के सिलसिले में सामाजिक न्याय व विशेष सहकार्य विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं और इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी भी बनाई गई है।
मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पाया कि कमेटी की अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। इसके बाद खंडपीठ ने मामले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने फिलहाल सरकार को ऐसे लोगों को पदोन्नति देने की छूट दी है जो कुछ दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   30 Jan 2021 5:07 PM IST