पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदण्ड

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पन्ना पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क पन्ना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना ने आरोपी गोरे लाल पटेल पिता स्वर्गीय श्रीपत पटेल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम टेढा थाना देवेन्द्रनगर जिला पन्ना को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक ०२ नवम्बर २०२१ को फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी थी कि गर्मी के मौसम में फरियादी के पिता गोरेलाल पटेल ने फरियादी की मां को 40 हजार रूपए दिये थे मां ने गांव वालों की उधारी चुका दी थी। इसी बात पर माता-पिता के बीच झगडा होता रहता था। दिनांक ०१ नवम्बर २०२१ की रात्रि 02:30 बजे माता-पिता के बीच रूपए खर्च करने की बात पर काफी झगडा होने लगा।

 

पिताजी ने मां की गर्दन पकडकर मारपीट करने लगे। फरियादी बीच बचाव करने आया तो फरियादी के साथ भी मारपीट की और घर से बाहर भगा दिया व अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह 07 बजे घर के सामने जाकर देखा तो दरवाजा बाहर से बंद था। जब खोलकर अंदर देखा तो पिताजी ने मां की हसिया मारकर हत्या कर दी थी। मां की गर्दन व अन्य जगह पर चोट लगीं थीं। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना गुनौर में धारा 302 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय में पेश किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे ने  शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य को बिंदुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभिलेख तथा साक्ष्यों व अभियोजन के तर्को सहित न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए अभियुक्त गोरेलाल पटेल को धारा 302 आईपीसी के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 

Created On :   8 Dec 2022 4:56 PM IST

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