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मैंने सिर्फ वाझे के लिए की थी सिमकार्ड की व्यवस्था

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने व कारोबारी मनसुख हिरण की हत्या मामले में गिरफ्तार क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 20 नवंबर 2021 को मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गौर को जमानत प्रदान की थी लेकिन जमानत के आदेश पर 25 दिनों की रोक लगा दी थी। गौर ने अपनी याचिका में जमानत पर रोक लगाने से जुडे आदेश को चुनौती दी है।
विशेष अदालत ने गौर को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आरोपी मामले से जुड़ी साजिश से अनजान था। लेकिन अभियोजन पक्ष के आग्रह पर एनआईए कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश पर 25 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। ताकि जमानत के आदेश को उपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। गौर ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत के आदेश पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में गौर ने कहा है कि वह सिर्फ सिमकार्ड लेकर आया था जिसका इस्तेमाल बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने किया था। उसे इस मामले से जुड़े व्यापक षडयंत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। उसने कभी वाझे से सीधा संपर्क नहीं किया था। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने गौर की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एनआईए के वकील ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई सात दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   3 Dec 2021 7:30 PM IST