गांव में शराब बेची तो चुकाना पड़ेगा 5 हजार रुपए का जुर्माना 

If liquor is sold in the village, then a fine of 5 thousand rupees will have to be paid
गांव में शराब बेची तो चुकाना पड़ेगा 5 हजार रुपए का जुर्माना 
गड़चिरोली गांव में शराब बेची तो चुकाना पड़ेगा 5 हजार रुपए का जुर्माना 

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। शराब बंदी का कानून लागू होने के बाद भी जिलेभर में शराब की अवैध रूप से बिक्री शुरू है। जगह-जगह खुलेआम शराब की बिक्री शुरू होने पर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तहसील के ग्राम चंदनखेड़ी में भी पिछले अनेक दिनों से शराब का अवैध व्यापार फल-फूल रहा है। कई दफा शराब विक्रेताओं को शराब की बिक्री बंद करने की सूचना देने के बाद भी विक्रेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कारण संतप्त ग्राम पंचायत पदाधिकारियों ने सोमवार को ग्रापं सभागृह में विशेष बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अब कोई शराब विक्रेता शराब की बिक्री करेगा तो उससे 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही संबंधित शराब विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

बता दें कि, चंदनखेड़ी गांव में दर्जनों की संख्या में शराब विक्रेता सक्रिय हैं। गांव में महुआ, देसी और अंगरेजी शराब की बिक्री अपने चरम पर पहुंच गयी है। पड़ोसी गांव के शराबी भी यहां पहुंचकर गांव की कानून-व्यवस्था को भंग करने लगे हैं। इस संदर्भ में गड़चिरोली पुलिस को कई बार सूचित भी किया गया है लेकिन अब तक शराब विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गयी फलस्वरूप विक्रेताओं के हौसले और अधिक बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कारण सोमवार को ग्रापं पदाधिकारियों ने अपातकालीन एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शराब विक्रेताओं से 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में चंदनखेड़ी की सरपंच इंदिरा बोरकुटे, ग्राम सेवक आर. एन. अलोणे, ग्रापं सदस्य हर्षा खेड़ेकार, शरद कोवे, कैलास मेश्राम, दादाजी कोवे, बंडू बोरकुटे, विलास खेड़ेकार, मंदा म्हशाखेत्री, ज्योति कोवे, सतीश इटनकर, बंडू खेड़ेकार आदि समेत ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 
 

Created On :   28 Jun 2022 3:45 PM IST

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