घर में लार्वा मिलने पर भरना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना

If mosquito larvae found in your house you have to pay 5 thousand fine
घर में लार्वा मिलने पर भरना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना
घर में लार्वा मिलने पर भरना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर रोकथाम के लिए मनपा ने नई तरकीब निकाली है।  एक नगरसेविका ने मनपा की महासभा में जैसे ही कहा कि एक-दो लोगों के कारण कई लोगों को बीमारियों का दंश झेलना पड़ता है। इस पर महापौर नंदा जिचकार ने निर्देश दिए कि अब यदि किसी घर में लार्वा मिलता है तो 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाएं। 

कीटजन्य बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, बुखार आदि बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए मनपा ने एक उपविधि तैयार की है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जाता है। इन बीमारियों को रोकने के लिए लार्वा को नष्ट करना जरूरी है। लार्वा मिलने पर मनपा की उपविधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है। पहली बार में व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है और दूसरी बार में यदि वह लार्वा को नष्ट नहीं करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। 

हंगामे के बीच निर्देश
नगरसेविका श्रद्धा पाठक ने कहा कि एक दो लोगों के कारण कई लोगाें को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो-दो नोटिस देने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर हंगामा होने लगा। वरिष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी ने ध्यान दिलाया कि कहा कि वह कार्रवाई की मांग कर रही हैं। तब महापौर ने लार्वा मिलने पर 5 हजार रुपए जुर्माने के निर्देश दिए। नगरसेवक तिवारी ने कहा कि जुर्माना बहुत अधिक भी न हो, जिससे लोगों को परेशानी हो, पर महापौर ने अपने निर्देश को कायम रखा। कार्रवाई में नगरसेविका आभा पांडे ने भी हिस्सा लिया।

जुर्माने की ऐसी है व्यवस्था
उपविधि के अनुसार, निवासी क्षेत्र में लार्वा मिलने पर तत्काल 100 रुपए जुर्माना था और 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वसूलने का प्रावधान था। व्यावसायिक जगह पर 500 रुपए तत्काल और 100 रुपए प्रतिदिन, जबकि अस्पताल, संस्था, सरकारी कार्यालय, स्कूल कॉलेज में 500 रुपए तत्काल व प्रतिदिन 200 रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान था। इन सबके ऊपर महापौर ने 5 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
 

Created On :   27 Feb 2019 10:10 AM IST

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