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मास्क नहीं पहना तो भरना होगा दो हजार रुपए जुर्माना- ग्राम पंचायत का फैसला

डिजिटल डेस्क, पुणे । सांगली जिले में स्थित देविखिंडी ग्रामपंचायत ने एहतियात के तौर पर गांव में घुमते समय सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया है। जो कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा उस से दाे हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का फैसला लिया है।
शहरी इलाकों के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन पर कड़ा अमल किया जा रहा है। सांगली जिला तो कोरोना मुक्त की दिशा में है। कोरोना का फैलाव न हो इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हर कोिशश में ग्रामपंचायतों का सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रशासन ने ग्रामपंचायतों को सहयोग देने की अपील भी की है। इसकी पृष्ठभूमि पर देविखिंडी ग्रामपंचायत सदस्याें की बैठक हुई जिसमें कोरोना से बचाव करने के लिए कार्यान्वित की गई विविध उपाय योजनाओं पर चर्चा हुई। इस समय सर्वानुमते फैसला लिया गया कि गांव में अगर कोई बिना मास्क पहने घुमता नजर आए तो उस से दो हजार रूपयों का जुर्माना वसूला जाए।
सरपंच जंगुताई मंडले ने बताया कि लोग घर में रहकर लाॅकडाउन का पालन करें। लोगों को गांव में बिना वजह घूमने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई काम की वजह से बाहर आता है तो मास्क पहनना अनिर्वाय होगा। जो कोई बिना मास्क पहने घुमता नजर आएगा उस से दो हजार रूपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही गांव मंे किसी के घर महमान आए तो उसकी जानकारी ग्रामपंचायत को देनी होगी। जो परिवार ऐसा नहीं करेगा उसे पांच हजार रूपयों का जुर्माना भरना होगा। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ कर बैठनेवालों की फोटो खींचकर पुलिस को दी जाएगी। ऐसे लोगों से भी दो हजार रूपए जुर्माना वसूला जाएगा ऐसी चेतावनी ग्रामपंचायत द्वारा दी गई है।
Created On :   23 April 2020 6:43 PM IST