पत्नी को गुजारा भत्ता न दिया तो पति पर होगी कड़ी कार्रवाई

If the wife is not given alimony, then strict action will be taken against the husband
पत्नी को गुजारा भत्ता न दिया तो पति पर होगी कड़ी कार्रवाई
कोर्ट का फैसला पत्नी को गुजारा भत्ता न दिया तो पति पर होगी कड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क,मुंबई।  पत्नी को गुजारा भत्ता देने की बजाय विदेश दौरे पर जानेवाले पति को अब न्यायालय की अवमानना कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने पति को अगस्त 2018 को पत्नी को  हर माह 60 हजार रुपए गुजारा भत्ते व 30 हजार रुपए घर का किराया तथा  मकान के डिपाजिट के लिए दो लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। लेकिन पति ने पूरी तरह से इस आदेश का  पालन नहीं किया है। यह दावा करते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में पति के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की है। 

न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक के सामने पत्नी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति को बताया गया कि पति ने 20  लाख रुपए गुजारेभत्ते के रुप में दिए है जबकि 35 लाख 70 हजार रुपए गुजारेभत्ते के रुप  में बकाया  है। इस दौरान पति की ओर  से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। कोरोना के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के चलते वर्तमान में मेरे मुवक्किल  की कोई कमाई नहीं है।  वे वित्तीय संकट का सामना करना रहे है। इसलिए मेरे मुवक्किल  के संभव नहीं  है  कि वे गुजारेभत्ते  से जुड़े आदेश का  पालन करने का आश्वासन दे सके। वे बहुत कर सकते  है  तो एक  लाख रुपए दे सकते  है। लेकिन बकाया गुजारे भत्ते के भुगतान का समय नहीं बता सकते। 

याचिका पर  गौर करने व पति के वकील की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा  कि पति इस मामले में पारिवारिक न्यायालय व हाईकोर्ट के  आदेश का पालन करने से  इंकार कर रहा है। जबकि हम पैसे  के भुगतान के  लिए पति को समय देने की  पेशकश  की थी। यह दर्शाता  है कि पति ने न्यायालय  के  आदेश  की अवहेलना  की  है। इसलिए हम पति  को न्यायालय की अवमानना के तहत  नोटिस जारी करते  है और पति  को  कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश देते है। कोर्ट ने अब इस  याचिका  पर सुनवाई 22 सितंबर 2021 को  रखी है। 
 

Created On :   11 Sept 2021 6:47 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story