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चक्रवात का असर, बीच रास्ते से लौटा पुणे का विमान

डिजिटल डेस्क, नागपुर । चक्रवात का असर उड़ानों पर भी देखने को मिला। पुणे का मौसम खराब होने के कारण नागपुर से उड़ान भरने के बाद विमान को वापस नागपुर लौटना पड़ा। इसके बाद यात्रियों को होटल में ठहराया गया। वहीं, पुणे से नागपुर आने वाला विमान भी मौसम खराब होने के कारण रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर 11.45 बजे इंडिगो का विमान क्रमांक 135 दिल्ली से नागपुर पहुंचा था। इसी इंडिगो के विमान क्रमांक 6104 ने दोपहर 2 बजे पुणे के लिए उड़ान भरी थी।
पुणे का मौसम खराब होने के कारण काफी प्रयासों के बाद भी विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। अंतत: विमान वापस नागपुर विमानतल पर दोपहर 3.20 बजे लाैट आया। इसके बाद विमान में सवार 138 यात्रियों के लिए होटल में रुकने की व्यवस्था की गई। पुणे से आने वाला इंडिगो का विमान क्रमांक 6279 भी खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया। विमान रद्द होने के कारण अगली दिल्ली की सेवा विमान क्रमांक 134 के यात्रियों के सामने संकट खड़ा हो गया। इसके बाद इंडिगो ने पुणे से लौटे विमान से दिल्ली के विमान क्रमांक 134 के यात्रियों को शाम 5.30 बजे भेज दिया। इसके अलावा नागपुर से कोलकाता इंडिगो का विमान क्रमांक 404 आया और विमान क्रमांक 403 गया। बुधवार को नागपुर 152 यात्री आए और 171 यात्री गए।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।