अत्याचार निवारण अधिनियम पर अमल करें

Implement the Prevention of Atrocities Act
अत्याचार निवारण अधिनियम पर अमल करें
जिलाधिकारी पवनीत कौर ने कहा अत्याचार निवारण अधिनियम पर अमल करें

डिजिटल डेस्क, अमरावती। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत दाखिल होनेवाले मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्राथमिकता से प्रयास करने के आदेश जिलाधिकारी पवनीत कौर ने दिए। जिलाधिकारी के कक्ष में गुरुवार को जिला दक्षता व नियंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत दिसंबर 2021 में हुए मामलों की जानकारी जिलाधिकारी ने ली।  मामलों का निपटारा करने के लिए शुरू कार्रवाई के बारे में उन्होंने संबंधितों से पूछताछ की। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तत्पर कार्रवाई करते हुए संबंधित पीड़ितों काे न्याय दिलवाने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए। 

बैठक में समाज कल्याण सहायक आयुक्त माया केदार, सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत राजे, सरकारी अभियोक्ता गजानन खिल्लारे, सहायक पुलिस निरीक्षक के.पी.सुलभेवार, सुदेश कोंडे मौजूद थे। इस समय सहायक आयुक्त माया केदार ने कहा कि उपविभागीय दक्षता समिति में गैर सरकारी सदस्यों का चयन करने संबंधी पालकमंत्री से अनुरोध किया गया है। अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के पीड़ित अथवा उनके परिवार को निर्वाह भत्ता, रमाई घरकुल आवास, पीड़ितों के पाल्यों को शिक्षा के लिए मदद, अत्याचार ग्रस्त परिवार को अनाज, वस्त्र, चिकित्सा सहायता व अन्य आवश्यक सुविधा देने का प्रावधान है। वित्त सहायता के लिए जांच अधिकारियों ने समय पर कागजात प्रस्तुत करने पर वित्त सहायता की कार्रवाई जल्द पूरी हो पाएगी।

Created On :   28 Jan 2022 1:19 PM IST

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