- Home
- /
- जाली मार्कशीट से नौकरी का मामला, ...
जाली मार्कशीट से नौकरी का मामला, पंचायत कर्मी को 10 साल की जेल

डिजिटल डेस्क सतना। 10-12वीं की जाली अंकसूची तैयार कर अमरपाटन अंतर्गत ग्राम पंचायत सुआ में पंचायतकर्मी की नौकरी हथियाने वाले जालसाज को अमरपाटन के द्वितीय अपर सत्र अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचीन्द्र श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी के अपराध को गंभीर मानते हुए 1 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत सुआ में आरोपी ने पंचायतकर्मी की नौकरी के लिए आवेदन दिया था। आवेदन के साथ आरोपी ने वर्ष 1992 की 10वीं की अंकसूची तथा वर्ष 2004 की 12वीं उत्तीर्ण की अंकसूची पेश किया था। आरोपी ने दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र भी पेश किया था। नियुक्ति से वंचित किए गए रामावतार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका पेश कर आरोपी की नियुक्ति को चुनौती दी थी और बताया था कि आरोपी के दस्तावेज जाली हैं। उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का निर्देश दिया था। ग्राम पंचायत सुआ के देवेन्द्र कुमार पांडेय ने उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आरोपी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को अमरपाटन थाने में पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच के बाद भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 का प्रकरण दर्ज किया। जांच के बाद अमरपाटन थाना पुलिस ने न्यायिक विचारण के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने कूटरचित अंकसूची पेश कर नौकरी हथियाने का आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी रामजी पटेल पिता रामदास पटेल निवासी ग्राम सुआ को भादवि की धारा 420 के अपराध में तीन वर्ष का कारावास व 5 सौ रूपए जुर्माना तथा भादवि की धारा 471 के अपराध में 10 साल के कठोर कारावास के साथ 5 सौ रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश शर्मा ने पक्ष रखा।
Created On :   26 Dec 2018 1:36 PM IST