- Home
- /
- नागपुर में दूध शाम 4 बजे और शराब...
नागपुर में दूध शाम 4 बजे और शराब रात 10 बजे तक मिलेगी

डिजिटल डेस्क, नागपुर । सरकार ने कोरोना के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए कोविड-19 गाइड लाइन में कुछ बदलाव किए हैं, जो आज से लागू हो रहे हैं। इनमें एक निर्णय दूध और शराब की दुकानों को खोलने के समय को लेकर भी है। नियम के तहत दूध और शराब की दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने और शराब की होम डिलीवरी रात 10 बजे तक करने की छूट है। इस पर आम जनता सवाल उठा रही है। लोगों का कहना है कि शराब जरूरी है या दूध। सभी के घरों में बच्चे हैं। उन्हें कभी भी दूध की जरूरत पड़ सकती है। इस मौसम में अक्सर दूध खराब होने की आशंका रहती है। सरकार को दूध की दुकानें खोलने के समय में ज्यादा छूट देने के साथ ही होम डिलीवरी की छूट देनी चाहिए।
बैठक क्षमता 50% : जिला प्रशासन ने जरूरी चीजों की दुकानों व आस्थापनों को सोमवार से शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावा शराब की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी और रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। जो आदेश जारी हुआ है, उसके मुताबिक वाइन शॉप, देसी शराब दुकान व बियर शॉपी से शाम 4 बजे तक शराब की बिक्री की जा सकेगी। बियर बार में शाम 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ग्राहक बैठ सकेंगे। इसके बाद रात 10 बजे तक वाइन शॉप, बियर बार व बियर शॉपी से शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी।
शनिवार, रविवार बंद किराना दुकान व डेली निड्स में दूध उपलब्ध रहता है। इन्हें शाम 4 बजे तक ही खुला रखने की इजाजत है। यह प्रतिबंध सोमवार 28 जून से लागू हो रहे हैं। शनिवार व रविवार को शराब की बिक्री या होम डिलीवरी बंद रहेगी। इस तरह सप्ताह में दो दिन शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी।
Created On :   28 Jun 2021 4:06 PM IST