होटलों-रेस्टोंरेंट में नाबालिगों को शराब परोसने पर रोक लगाने याचिका दायर

In order to prohibit the minors from serving alcohol in bars petition filed
होटलों-रेस्टोंरेंट में नाबालिगों को शराब परोसने पर रोक लगाने याचिका दायर
होटलों-रेस्टोंरेंट में नाबालिगों को शराब परोसने पर रोक लगाने याचिका दायर

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बार व रेस्टोरेंट तथा मॉल के होटलों में नाबालिगों को शराब परोसने पर रोक लगाने के लिए इससे संबंधित कानून कोे कड़ाई से अमल में लाया जाए। इस तरह की मांग को लेकर ‘डाक्टर फार यू’ नामक संस्था ने बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि नाबालिगों के बीच शराब की खपत तेजी से बढ़ रही है। जिसका असर बच्चों के मानसिक व सामाजिक विकास पर पड़ रहा है। शराब के सेवन से नाबालिगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों व मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया जाए कि वह शराब परोसनेवाले बार, रेस्टोरेंट व मॉल पर नजर रखे की वहां पर नाबालिगों को शराब न दी जाए।  

पुलिस को हॉट लाइन बनाने के निर्देश दिए जाएं
अधिवक्ता आदित्य भट्ट के मार्फत दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि पुलिस को एक हॉट लाइन बनाने का निर्देश दिए जाए, जिससे यदि बार व रेस्टोरेंट में किसी नाबालिग को शराब का सेवन करते पाया जाता है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचायी जा सके। जबकि मुंबई मनपा लाइसेंस जारी करते समय यह शर्त रखे की यदि रेस्टोरेंट में किसी नाबालिग को शराब परोसते पाया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।  याचिका में दावा किया गया है कि कम उम्र में शराब के सेवन से नशे की लत बढ़ती है। इसलिए युवाओं को इस लत से बचाने के लिए पुलिस को इस मामले को प्राथमिकता से देखना पड़ेगा।

याचिका में एक सर्वेक्षण का भी जिक्र किया गया है जिसमें नाबालिगों को बार व रेस्टोरेंट में शराब का सेवन करते पाया गया है।  मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार, बाल आयोग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व मुंबई महानगरपालिका को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। अगली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका में उठाए गए मुद्दे के हल के लिए सुझाव देने को भी कहा।  

Created On :   22 Dec 2018 12:34 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story