वरवरा राव के मामले में कोर्ट ने कहा - उनकी उम्र-सेहत का ध्यान रखा जाए

In Varavara Raos case, the court said - take care of his age-health
वरवरा राव के मामले में कोर्ट ने कहा - उनकी उम्र-सेहत का ध्यान रखा जाए
वरवरा राव के मामले में कोर्ट ने कहा - उनकी उम्र-सेहत का ध्यान रखा जाए

डिजिटल डेस्क,मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) व राज्य सरकार भीमा कोरोगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव के जमानत आवेदन पर पक्ष रखते समय उनकी उम्र व सेहत को भी ध्यान में रखे। क्योंकि हम सभी इंसान हैं। ऐसे में इस मामले में मानवी रुख अपेक्षित है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटाले की खंडपीठ ने बुधवार को राव के स्वास्थ्य को लेकर नानावटी अस्पताल की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को देखने के बाद उपरोक्त बात कही।

खंडपीठ के सामने राव के जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। इस सिलसिले में राव की पत्नी ने भी कोर्ट में आवेदन दायर किया है। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि मामले से जुड़े आरोपी राव की उम्र 88 साल है। इसलिए एनआईए व राज्य सरकार आरोपी के जमानत आवेदन पर पक्ष रखते समय उसकी उम्र व स्वास्थ्य का भी विचार करे। आखिर हम सभी इंसान हैं। राव ने स्वास्थ्य ठीक न होने के आधार पर कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया हैइससे पहले कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राव को उपचार के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य सरकार राव के इलाज का खर्च वहन कर रही है। खंडपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी 2021 को रखी है। 
    

 

Created On :   13 Jan 2021 12:51 PM GMT

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