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वरवरा राव के मामले में कोर्ट ने कहा - उनकी उम्र-सेहत का ध्यान रखा जाए

डिजिटल डेस्क,मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) व राज्य सरकार भीमा कोरोगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव के जमानत आवेदन पर पक्ष रखते समय उनकी उम्र व सेहत को भी ध्यान में रखे। क्योंकि हम सभी इंसान हैं। ऐसे में इस मामले में मानवी रुख अपेक्षित है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटाले की खंडपीठ ने बुधवार को राव के स्वास्थ्य को लेकर नानावटी अस्पताल की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को देखने के बाद उपरोक्त बात कही।
खंडपीठ के सामने राव के जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। इस सिलसिले में राव की पत्नी ने भी कोर्ट में आवेदन दायर किया है। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि मामले से जुड़े आरोपी राव की उम्र 88 साल है। इसलिए एनआईए व राज्य सरकार आरोपी के जमानत आवेदन पर पक्ष रखते समय उसकी उम्र व स्वास्थ्य का भी विचार करे। आखिर हम सभी इंसान हैं। राव ने स्वास्थ्य ठीक न होने के आधार पर कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया हैइससे पहले कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राव को उपचार के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य सरकार राव के इलाज का खर्च वहन कर रही है। खंडपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी 2021 को रखी है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।