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अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा कर्ज के लिए बढ़ी आय सीमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को दिए जाने वाले शैक्षणिक कर्ज के लाभ के लिए छात्र के पारिवारिक आय की सीमा को आठ लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह सीमा ढाई लाख रुपए की थी। राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक नेशनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शैक्षणिक कर्ज का लाभ ले सके। इसके लिए पारिवारिक आय की सीमा को ढाई लाख रुपए से आठ लाख रुपए किया गया है। ताकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसका फायदा उठा सकें।
अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की ओर से मुस्लिम, ईसाई, सिख,बौद्ध, पारसी, ज्यू व जैन समुदाय के विद्यार्थियों को शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। 18 से 32 साल आयुवर्ग के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को व्यावसायिक व उच्च शिक्षा के लिए ढ़ाई लाख रुपए तक का कर्ज तीन प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। पढ़ाई पूरी होने के 6 महीने बाद पांच साल की अवधि के भीतर छात्रों को कर्ज वापस करने की मोहलत दी जाती है। महामंडल की योजना के बारे में मुंबई के जिलाधिकारी कार्यालय व महामंडल की वेबसाइट से अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है।
इस योजना के अलावा केंद्र सरकार की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना के तहत विद्यार्थियों को पांच लाख रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के लाभ के लिए शहरीय भागों में रहने वाले विद्यार्थियों की पारिवारिक आय की सीमा एक लाख 20 हजार रुपए जबकि ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों के लिए यह सीमा 98 हजार रुपए निश्चित की गई है। श्री मालिक ने कहा कि विद्यार्थी इस योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
Created On :   12 Jun 2021 6:55 PM IST