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आयकर विभाग ने दिवंगत के नाम भेज दिया नोटिस

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बाॅम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि आयकर विभाग दिवंगत व्यक्तियों के नाम नोटिस जारी करके आयकर कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। हां, यदि विभाग को लगता है कि किसी वित्तीय वर्ष के लेन-देन के मूल्यांकन में कोई कमी है, तो कानून में प्रक्रिया का पालन करके आयकर विभाग दिवंगत व्यक्ति के वारिसदारों को पूर्व सूचना दें और कानून के अधीन रह कर ही पुनर्मूल्यांकन करें।
यह है पूरा मामला : याचिकाकर्ता बंडू शंभरकर के पिता महादेव शंभरकर का 27 जनवरी 2019 को निधन हो गया। इसके ढाई वर्ष बाद 28 अक्टूबर 2020 को आयकर विभाग ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में उनके पिता द्वारा किए गए लेन-देन की जानकारी मांगी। दरअसल, आयकर विभाग को शक था कि उक्त वर्ष में याचिकाकर्ता के पिता का सही आयकर मूल्यांकन नहीं हुआ था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने आयकर विभाग को उनके पिता के निधन की सूचना दी। इसके बाद 3 मई 2021 को आयकर विभाग ने याचिकाकर्ता को ही सीधे नोटिस जारी कर दिया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस रद्द करते हुए उन्हें प्रक्रिया का पालन करके दोबारा कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.राम हेडा ने पक्ष रखा।
Created On :   11 Sept 2021 2:29 PM IST