वापस करने होंगे 395 करोड़, अधिग्रहित जमीन पर नहीं वसूल सकते इनकम टैक्स

Income Tax Department will have to return 395 crore, cant be charged on acquired land
वापस करने होंगे 395 करोड़, अधिग्रहित जमीन पर नहीं वसूल सकते इनकम टैक्स
वापस करने होंगे 395 करोड़, अधिग्रहित जमीन पर नहीं वसूल सकते इनकम टैक्स

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडल (एमआईडीसी) द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन पर आयकर विभाग कर वसूली नहीं कर सकता है। यह फैसला आयकर (अपीलीय) न्यायाधिकरण ने दिया है। आयकर विभाग को एमआईडीसी से वसूले गए 395 करोड़ रुपए 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। इसके साथ पिछले 10 सालों में 9 हजार करोड़ की वसूली भी रद्द होगी। इस फैसले से एमआईडीसी के अलावा राज्य सरकार के सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए समेत अन्य महामंडलों को फायदा मिलेगा। गुरुवार को प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ने यह जानकारी दी। इसके मुताबिक आयकर विभाग ने साल 2006 से 2016 तक एमआडीसी द्वारा वितरित की गई जमीन के किराया पट्टी से मिलने वाली राशि पर कर वूसल किया था।
 

Created On :   20 Sep 2018 3:18 PM GMT

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