अदालत को गुमराह करने वाले सूदखोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का निर्देश

Instructions for registering case against  brijkishor kurmi under moneylenders act 1934
अदालत को गुमराह करने वाले सूदखोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का निर्देश
अदालत को गुमराह करने वाले सूदखोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जिला अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में कोतवाली एसडीएम को निर्देश दिया है कि मप्र साहूकारी अधिनियम 1934 के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर चेरीताल निवासी सूदखोर ब्रजकिशोर कुर्मी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। जेएमएफसी राजेश कुमार यादव ने तथ्य छिपाकर परिवाद दायर करने पर सूदखोर चेरीताल निवासी ब्रजकिशोर कुर्मी  के खिलाफ अर्थदंड अधिरोपित किए जाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। न्यायालय ने अनावेदक को चैक बाउंस के प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया है। परिवादी बिना लायसेंस के सूदखोरी का काम कर रहा है।
अदालज से कहा - घरेलू जरूरत के लिए दिए थे 40 हजार रुपए
चेरीताल निवासी ब्रजकिशोर कुर्मी की ओर से न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा गया कि व्हीएफजे निवासी कृष्ण कुमार राव उसके परिचित है। 12 नवंबर 2012 को कृष्ष्ण कुमार राव ने उनसे घरेलू जरूरत के लिए 40 हजार रुपए उधार दिए थे। अनावेदक ने रकम वापिसी के लिए 40 हजार रुपए का चेक दिया। जब चैक बैंक में जमा किया गया तो चैक बाउंस हो गया। नोटिस देने के बाद भी जब रकम अदा नहीं की गई तो चेक बाउंस का प्रकरण दायर किया गया।
ऐसे हुआ खुलासा
सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि ब्रजकिशोर कुर्मी के चेक बाउंस के 18 केस चल रहे है। सभी मामलों में कहा गया है कि अनावेदक उनका परिचित है। इसलिए उनसे रकम उधार ली थी। परिवादी ने भी स्वयं स्वीकार किया कि उसके 18 चेक बाउंस के प्रकरण चल रहे है। परिवादी के पास साहूकारी का भी लायसेंस नहीं है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदक को चेक बाउंस के प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी बिना लायसेंस के सूदखोरी का काम कर रहा है। उसने तथ्य छिपाकर न्यायालय में चैक बाउंस का प्रकरण दायर किया है। इस पर न्यायालय ने कोतवाली एसडीएम को परिवादी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है।

Created On :   6 March 2019 1:41 PM IST

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