ब्रिज निर्माण से प्रभावित मछुआरों को 10 करोड़ का मुआवजा देने के निर्देश 

Instructions to give compensation of 10 crores to fishermen affected by bridge construction
ब्रिज निर्माण से प्रभावित मछुआरों को 10 करोड़ का मुआवजा देने के निर्देश 
राहत ब्रिज निर्माण से प्रभावित मछुआरों को 10 करोड़ का मुआवजा देने के निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने ठाणे क्रीक में तीसरे ब्रिज के निर्माण से प्रभावित होनेवाले मछुआरों को दस करोड़ रुपए अंतरिम मुआवजे के रुप में भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया ब्रिज के निर्माण के कारण मछुआरों की जीविका प्रभावित हो रही है। लिहाजा उन्हें मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया।  न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने पिछले महीने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) को  कोर्ट में दस करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पाया कि अदालत के निर्देश के तहत कोर्ट में दस करोड़ रुपए जमा कर दिए गए है लेकिन किसे कितना मुआवजा दिया जाए इसकों तय करने के लिए कोर्ट के निर्देश के बावजूद कमेटी का गठन नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर खंडपीठ ने बुधवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा कि वे दो सप्ताह के भीतर मच्छीमार सहकारी संस्था  लिमिटेड को दस करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दे। इसके बाद मछुआरों की यह संस्था प्रभावित परिवार को भुगतान करे। खंडपीठ ने कहा कि प्रभावित परिवारों को मुआवजे के लिए और प्रतिक्षारत रहने के लिए कहना अपेक्षित नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि प्रभावित मछुआरों को यह अंतरिम मुआवजा दिया जा रहा है। प्रभावितों का अंतिम मुआवजा कितना होगा यह एमएसआरडीसी तीन महीने के  भीतर तय करे। 
 

Created On :   23 March 2022 8:12 PM IST

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