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कोरोना उपाय योजना का दो सप्ताह में ब्योरा देने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दो सप्ताह में कोरोना उपाय योजना का ब्योरा देने के निर्देश जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त को दिए हैं। यह निर्देश न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने दिए हैं। इस मामले में खंडपीठ ने न्यायालयीन मित्र के रूप में अधिवक्ता श्रीरंग भांडारकर को नियुक्त किया है। प्रतिवादी के रूप में केन्द्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त समेत अन्य को शामिल किया गया है।
यह है मामला : इस मामले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 24 अगस्त 2020 को याचिका दायर कर रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड की कमी उत्पन्न भयावह स्थिति का जिक्र कर प्रशासन को सुनियोजित और बेहतर व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। वर्तमान में चूंकि कोरोना की स्थिति फिर गंभीर हालात में पहुंच रही है, अदालत ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं को सामयिक मानते हुए फिर संज्ञान लिया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालयीन मित्र अधिवक्ता श्रीरंग भांडारकर ने प्रशासन को जमीनी स्तर पर कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और उपचार को लेकर अनेक सुझाव दिए हैं। न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधि. केतकी जोशी और मनपा की ओर से अधि. सुधीर पुराणिक ने पक्ष रखा।
Created On :   7 Jan 2022 4:19 PM IST