बीमा कंपनी फसलों के नुकसान का 72 घंटे मेें दे मुआवजा

Insurance company should give compensation for the loss of crops in 72 hours
बीमा कंपनी फसलों के नुकसान का 72 घंटे मेें दे मुआवजा
मांग बीमा कंपनी फसलों के नुकसान का 72 घंटे मेें दे मुआवजा

डिजिटल डेस्क, अमरावती। इस वर्ष पूरे महाराष्ट्र में गीला अकाल की स्थिति होने से बीमा निकालने वाले किसानों को 72 घंटे में मुआवजा देना चाहिए। यह मांग राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के भातकुली तहसील अध्यक्ष अमोल पाटील भारसाकले ने की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को अपनी मांग का मेल किया है। बीमा कंपनियों की कहना रहता है कि खेती फसलों को नुकसान हुआ तो नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी को 72 घंटे के भीतर देनी चाहिए। ऐसे में किसानों को मुआवजा भी 72 घंटे के भीतर मिलना चाहिए। इस वर्ष लगातार बारिश से नदी-नालों उफान पर हैं। खेत में जाने से फसलें बह गई हैं। कुछ किसानों की फसलें जल गई। इससे किसानों को फसल बीमा मिलना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि फसल बीमा कंपनियों में पिछले पांच वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपए कमाए हैं। इस कारण अगर बीमा कंपनियों को फसलो के हुए नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देना जरूरी है। यह रायुकां के भातकुली तहसील अध्यक्ष अमोल भारसाकले ने की है। उन्होंने इस मांग का  मेल राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री को भेजा है। 


 

Created On :   17 Aug 2022 2:02 PM IST

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