देर रात मुंबई की सड़कों पर घूमना अपराध नहीं

It is not a crime to roam the streets of Mumbai late at night.
देर रात मुंबई की सड़कों पर घूमना अपराध नहीं
कोर्ट ने युवक को किया बरी  देर रात मुंबई की सड़कों पर घूमना अपराध नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  कर्फ्यू न होने की स्थिति में देर रात मुंबई जैसे शहर की सड़कों पर घूमना अपराध नहीं है। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 29 साल के युवक को बरी करते हुए यह बात कहीं। पुलिस ने युवक के खिलाफ रात के समय संदिग्ध परिस्थिति में सड़क पर बैठने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया था। किंतु अब कोर्ट न आरोपी सुमित कश्यप नाम के युवक को मामले से बरी कर दिया है। मजिस्ट्रेट नदीम पटेल ने कहा कि अभियोजन पक्ष के सबूतों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी रात के समय अपना चेहरा छुपाकर अपराध करने के इरादे से सड़क के किनारे पर बैठा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात के डेढ बजे चेहरे पर रुमाल ढककर बैठा था। लिहाजा पुलिस ने 13 जून 2022 को आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 122(बी) के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।  

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट नदीम पटेल ने कहा कि आरोपी को रात डेढ़ बजे गिरफ्तार किया गया है। मुंबई जैसे शहर में रात डेढ़ बजे को कोई बहुत ज्यादा देरी नहीं कह सकते। कोई भी सड़क पर खड़ा हो सकता है। इसलिए यह नहीं  कहा जा सकता है आरोपी ने अपराध करने के इरादे से अपना चेहरा छुपाया था। क्योंकि सड़क पर घूमना कोई अपराध नहीं है खासकर ऐसी स्थिति में जब रात में कोई कर्फ्यू न हो। इससे पहले पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के दौरान माना था कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया था उस दिन रात के समय कोई कर्फ्यू नहीं था।  मजिस्ट्रेट ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। सुरक्षा के लिए लोग मास्क पहन रहे हैं, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। ऐसे में यदि किसी के पास मास्क नहीं है तो वह रुमाल को मास्क के रुप में अपना चेहरा ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस परिस्थिति में चेहरे पर रुमाल रखने का मतलब अपनी पहचान छुपाना नहीं है। इसलिए मामले से जुड़े आरोपी को बरी किया जाता है। 
 

Created On :   20 Jun 2022 1:31 PM GMT

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