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पत्नी से पति का जबरन संबंध बनाना अवैध नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अवैध बात नहीं माना जा सकता है। मुंबई सत्र न्यायालय यह मत व्यक्त करते हुए क्रूरता से जुड़े मामले में आरोपी पति व उसके परिवारवालों को अग्रिम जमानत प्रदान की है। महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि उसका पति उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता है। जिसके चलते वह लकवाग्रस्त हो गई है। न्यायाधीश संझश्री घरत ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि एक विवाहित महिला का लकवाग्रस्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जमानत के लिए आवेदन करनेवाले पति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायाधीश ने पति व उसके घरवालों पर लगाए गए आरोपों पर गौर करने के बाद कहा कि इस मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है।
महिला की शिकायत की मुताबिक नवंबर 2020 में उसका विवाह हुआ था। शादी के बाद उसके पति व सास-ससुर ने उस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। शिकायत में महिला ने अपने ससुरालवालों पर ताना मारने व दहेज मांगने का भी आरोप लगाया था। महिला ने शिकायत में दावा किया है कि शादी के एक माह बाद उसके पति ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ संबंध बनाए। शिकायत में महिला ने कहा है कि जब वह महाबलेश्वर गई थी तो वहां पर भी उसके साथ पति ने जबरन संबंध बनाए। इस बीच जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो पता चला कि उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। इस तरह पति व ससुरालवालों से परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पति ने जमानत आवेदन में दावा किया था कि उसे व उसके घरवालों को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और आवेदन में पति ने पत्नी के सारे आरोपों का खंडन किया था। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद महिला की ओर से पति के जबरन संबंध बनाने की शिकायत पर न्यायाधीश ने कहा कि इसमें कुछ अवैध नहीं है। न्यायाधीश ने आरोपी पति व उसके घरवालों को जमानत प्रदान कर दी।
Created On :   13 Aug 2021 8:28 PM IST