जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की फिल्म पद्मावत को लेकर दायर अवमानना याचिका

Jabalpur High Court dismissed the contempt petition related to Padmavat
जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की फिल्म पद्मावत को लेकर दायर अवमानना याचिका
जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की फिल्म पद्मावत को लेकर दायर अवमानना याचिका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन न होने को चुनौती देने वाली अवमानना याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस एसके सेठ और जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने कहा है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए बिना आवेदकों को नोटिस जारी किए वह पहली ही सुनवाई में खारिज की जाती है।

डेमोक्रेटिक लायर्स फोरम के अध्यक्ष ओपी यादव व लॉ स्टूडेंट पंकज झारिया की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि विगत 18 और 23 जनवरी को फिल्म के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किए थे। उन आदेशों के बावजूद मध्य प्रदेश में विभिन्न संगठनों ने विरोध किया, इतना ही नहीं मल्टीप्लेक्स ऑनरों को डराया-धमकाया भी गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी फिल्म का मध्य प्रदेश में प्रदर्शन न होने को अवमानना बताते हुए यह याचिका दायर की गई थी।

याचिका में राजपूत करणी सेना के लोकेन्द्र सिंह कालवी, अभा युवा क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह, वीरांगना महासभा की दमयंती राय चौहान, कुंवर सिंह राजपूत, मप्र सरकार के गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह, हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज, राजस्थान के न्यायमंत्री गुलाब सिंह कटारिया, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, मप्र सरकार के न्याय एवं विधि मंत्री रामपाल सिंह, क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर, मप्र शासन के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह, जबलपुर कलेक्टर महेशचंद्र चौधरी, आईजी और संभागायुक्त को निशाने पर लिया गया था।

मामले पर शुक्रवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद बेंच ने मामला सुनवाई योग्य न पाते हुए याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा, शासकीय अधिवक्ता रोहित जैन और एक निजी अावेदक की ओर से अधिवक्ता विनोद सिसोदिया हाजिर हुए।

Created On :   3 Feb 2018 12:45 AM IST

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