छात्रा के 44 से बढ़कर हुए 63 अंक, हाईकोर्ट ने कहा- नई अंकसूची के साथ 10 हजार का हर्जाना भी दो

jabalpur high court order against MP board of education in retotaling case
छात्रा के 44 से बढ़कर हुए 63 अंक, हाईकोर्ट ने कहा- नई अंकसूची के साथ 10 हजार का हर्जाना भी दो
छात्रा के 44 से बढ़कर हुए 63 अंक, हाईकोर्ट ने कहा- नई अंकसूची के साथ 10 हजार का हर्जाना भी दो

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कक्षा बारहवीं की एक छात्रा को राजनीति शास्त्र विषय में मिले 44 अंक बढ़कर 63 होने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जस्टिस जेके माहेश्वरी की एकलपीठ ने बढ़े हुए अंकों के साथ छात्रा को नई मार्कशीट प्रदान करने के निर्देश माशिमं को दिये हैं। साथ ही याचिकाकर्ता छात्रा को बतौर हर्जाना 10 हजार रुपए देने भी कहा है। हालांकि अदालत  ने माशिमं को स्वतंत्रता दी है कि वो चाहे तो हर्जाने की रकम कॉपी जांचने में त्रुटि करने वाले मूल्यांकनकर्ता से वसूल सकता है।
मंडला जिले के महाराजपुर में रहने वाली कु. उर्वशी राय की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने उक्त फैसला दिया। याचिकाकर्ता का कहना  था कि वह वर्ष 2016-17 में कक्षा बारहवीं की परीक्षा में शामिल हुई थी।विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जस्टिस जेके माहेश्वरी की एकलपीठ ने बढ़े हुए अंकों के साथ छात्रा को नई मार्कशीट प्रदान करने के निर्देश माशिमं को दिये हैं।
                                              रिजल्ट आने पर उसे हिन्दी, इतिहास, अर्थशास्त्र विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त हुई, लेकिन राजनीति शास्त्र में उसे सिर्फ सौ में से मात्र 44 अंक प्रदान किये गये, जो कि उसकी उम्मीद से काफी कम थे। इस बारे में माशिमं में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में विषय विशेषज्ञ से याचिकाकर्ता की उत्तरपुस्तिका की  जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे।  मामले में आगे हुई सुनवाई के दौरान पेश की गई रिपोर्ट में आवेदक छात्रा को राजनीति विषय में 19 अंक बढ़कर 63 अंक प्रदान किये गये। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने बढ़े हुए अंकों के साथ याचिकाकर्ता को नई मार्कशीट और बतौर 10 हजार रुपये हर्जाने के साथ प्रदान करने के निर्देश देकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गरिमा तिवारी ने पैरवी की।

 

Created On :   8 Feb 2018 8:21 AM GMT

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