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उपचुनाव : मप्र के झाबुआ में 62.01 लोगों ने किया मतदान

डिजिटल डेस्क,झाबुआ। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में सोमवार को लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया। इस दौरान 62.01 प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि यह आंकड़ा नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव में पड़े 64.55% वोट के मुकाबले लगभग ढाई फीसदी कम रहा। इसके पहले 2013 में 56.70% वोटिंग हुई थी। यहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भानु भूरिया और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के बीच है। 24 अक्टूबर को आने वाले परिणाम दोनों ही दलाें के लिए काफी अहम हैं।
जानकारी के अनुसार उपचुनाव के तहत झाबुआ में कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारें लग गईं थीं। आयोग के निर्देशानुसार प्रात: 5.30 बजे मोकपोल किया गया। जिले में चार सीआईएसएफ की कंपनी संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात की गई हैं, वहीं एसएएफ की चार कंपनी के जवान एवं अन्य जिलों से आए 600 पुलिस कर्मी मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं।
यहां कुल 2,77,599 मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। मतदाताओं में 1,39,330 पुरुष मतदाता, 1,38,266 महिला मतदाता एवं तीन तृतीय लिंग मतदाता हैं। विधानसभा झाबुआ में कुल 356 मतदान केंद्रों पर दो हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यहां विधायक रहे जीएस डामोर के सांसद निर्वाचित होने के कारण उपचुनाव हो रहा है।
झाबुआ उपचुनाव में मतदाताओं से विनम्र अपील-
अपने मताधिकार का ज़रूर उपयोग करे , सच का साथ दे , झाबुआ के विकास के लिये वोट दे।
आपका एक-एक वोट झाबुआ के विकास में , झाबुआ की दशा-दिशा व तस्वीर बदलने में निर्णायक भूमिका निभायेगा।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 21, 2019
मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और मतदान हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। आप सबसे आग्रह है कि झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हर मत जरूरी है और अहम भी। झाबुआ के विकास के लिए सही प्रत्याशी को चुनने में अपना योगदान दीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 21, 2019
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।